Unified Pension Scheme 2025: सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी आधी सैलरी पेंशन, जानें पूरी डिटेल

Unified Pension Scheme 2025: अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने हाल ही में Unified Pension Scheme यानी UPS लागू की है जो NPS और Old Pension Scheme का एक बेहतर मिश्रण है। इस नई पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, बिना किसी कटौती के। यह पेंशन जीवनभर मिलती रहेगी और इन्फ्लेशन के हिसाब से हर साल बढ़ती भी रहेगी। साथ ही अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति को 60% पेंशन मिलती रहेगी। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है और लाखों सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे कि यह स्कीम कैसे काम करती है, कौन इसका फायदा उठा सकता है और NPS से यह कैसे अलग है।

Unified Pension Scheme में कितनी मिलेगी पेंशन

UPS की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें गारंटीड पेंशन मिलती है जो आपकी आखिरी सैलरी पर निर्भर करती है। अगर आपने कम से कम 25 साल की सरकारी नौकरी पूरी की है तो रिटायरमेंट के बाद आपको आपकी आखिरी 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा। मान लीजिए आपकी आखिरी बेसिक सैलरी ₹50,000 थी तो आपको हर महीने ₹25,000 पेंशन मिलेगी। अगर किसी ने 25 साल से कम लेकिन कम से कम 10 साल की नौकरी की है तो उसे भी पेंशन मिलेगी लेकिन वह proportionate यानी सेवा के हिसाब से कम होगी। न्यूनतम पेंशन ₹10,000 महीना तय की गई है यानी अगर किसी की कैलकुलेशन में पेंशन इससे कम आती है तो भी उसे ₹10,000 मिलेंगे। सबसे खास बात यह है कि यह पेंशन महंगाई के हिसाब से हर साल बढ़ती रहेगी जैसे Dearness Allowance बढ़ता है। इसके अलावा रिटायरमेंट के समय आपको Gratuity भी मिलेगी और अगर आपने कोई अतिरिक्त बचत की है तो वह भी अलग से मिलेगी। यह सब मिलाकर रिटायरमेंट के बाद आपकी आर्थिक सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो जाती है।

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कौन ले सकता है इस स्कीम का फायदा

Unified Pension Scheme का फायदा सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी उठा सकते हैं जो 1 अप्रैल 2004 के बाद नौकरी में आए हैं और अभी NPS के तहत हैं। राज्य सरकारों को भी यह विकल्प दिया गया है कि वे अपने कर्मचारियों के लिए UPS लागू कर सकती हैं। अगर आप पहले से NPS में हैं तो आपको UPS में शिफ्ट होने का ऑप्शन मिलेगा और यह पूरी तरह वॉलंटरी है यानी आप चाहें तो NPS में ही रह सकते हैं। Old Pension Scheme वाले कर्मचारी जो 2004 से पहले नौकरी में आए थे, वे पहले से ही बेहतर स्कीम में हैं इसलिए उन्हें UPS में शिफ्ट होने की जरूरत नहीं। जो लोग 1 अप्रैल 2025 के बाद सरकारी नौकरी में आएंगे, उन्हें automatically UPS के तहत रखा जाएगा। इस स्कीम में शामिल होने के लिए आपको कम से कम 10 साल की सरकारी सेवा पूरी करनी होगी तभी आपको पेंशन मिलेगी। 25 साल की पूरी सेवा करने पर आपको फुल बेनिफिट मिलता है। यह स्कीम Class A, B, C और D सभी तरह के सरकारी कर्मचारियों के लिए है चाहे वे अफसर हों या क्लर्क।

UPS और NPS में क्या फर्क है

UPS और NPS में सबसे बड़ा फर्क यह है कि UPS में गारंटीड पेंशन मिलती है जबकि NPS में आपकी पेंशन मार्केट परफॉर्मेंस पर निर्भर करती थी। NPS में आपकी सैलरी का 10% कटता था और सरकार 14% योगदान देती थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा मिलेगा यह निश्चित नहीं था। UPS में भी आपकी सैलरी का 10% कटेगा लेकिन सरकार अब 18.5% योगदान देगी जो पहले से ज्यादा है। NPS में रिटायरमेंट के समय 60% रकम एक साथ निकाल सकते थे और बाकी 40% से annuity खरीदनी पड़ती थी जिससे पेंशन मिलती थी। लेकिन UPS में यह सब झंझट नहीं है, आपको सीधे 50% सैलरी के बराबर पेंशन मिलेगी और साथ में lump sum amount भी मिलेगा। NPS में family pension की कोई गारंटी नहीं थी लेकिन UPS में कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को 60% पेंशन मिलती रहेगी। UPS में महंगाई के हिसाब से पेंशन बढ़ती रहेगी जो NPS में नहीं था। इन सभी कारणों से UPS को NPS से बेहतर माना जा रहा है और ज्यादातर कर्मचारी इसमें शिफ्ट होना चाहते हैं।

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UPS में कैसे करें रजिस्ट्रेशन

अगर आप पहले से NPS में हैं और UPS में शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपको अपने विभाग में एक आवेदन देना होगा। सरकार जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च करेगी जहां से आप directly अप्लाई कर सकेंगे। आपको बस एक फॉर्म भरना होगा जिसमें आप कन्फर्म करेंगे कि आप NPS से UPS में शिफ्ट होना चाहते हैं। एक बार आवेदन स्वीकार हो जाने के बाद आपका सारा NPS का पैसा और सर्विस रिकॉर्ड UPS में ट्रांसफर हो जाएगा। नए कर्मचारियों को कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि वे automatically UPS के तहत आ जाएंगे। आपको अपनी सैलरी स्लिप में देखना होगा कि UPS का कंट्रीब्यूशन कट रहा है या नहीं। रिटायरमेंट से 6 महीने पहले आपको पेंशन के लिए अप्लाई करना होगा जिसकी पूरी प्रक्रिया आपके ऑफिस से ही होगी। यह स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि अब उन्हें रिटायरमेंट के बाद की टेंशन नहीं रहेगी।

Disclaimer: यह जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। UPS के नियम और कंट्रीब्यूशन में भविष्य में बदलाव हो सकता है। सटीक और अपडेटेड जानकारी के लिए अपने विभाग के पेंशन सेक्शन या सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से संपर्क करें।

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